google.com, pub-8616032207403459, DIRECT, f08c47fec0942fa0

विदेशी पटाखों का भण्डारण और विक्रय वर्जित


बालोद cg24 आजतक
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णत वर्जित है और डायरेक्टर जनरल आॅफ फाॅरेन ट्रेड द्वारा चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लायसेंस जारी नहीं किया गया है। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का परिवहन, भंण्डारण एवं विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखे बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध रहते हैं। स्पष्ट है कि इसका गैर कानूनी ढंग से परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है। अतः आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सघन अभियान चलाकर इसकी जाॅच कराई जाए और यह सुनिश्िचत किया जाए कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का परिवहन, भण्डारण और विक्रय न होने पाए। यदि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के परिवहन, भण्डारण तथा विक्रय का मामला पाया जाता है तो ऐसे पटाखों की जब्ती कर विस्फोटक नियम 2008 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कार्यवाही की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *