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पंचायत सचिव ने पकड़ा हाथ महिला रोजगार सहायक का लगा,लगा 354 धारा भेजा गया जेल

पंचायत सचिव राकेश देशलहरा दूसरे ग्राम पंचायत के महिला रोजगार सहायक को गलत नियत से पकड़ा हाथ गुंडरदेही थाना में धारा 354 के तहत मामला दर्ज

पूरा मामला दीपावली त्यौहार के दिन का है बधाई देने गया था सचिव की नियत बदल गया हाथ पकड़ते ही महिला ने लगाई बचाओ बचाओ की आवाज

गुंडरदेही cg 24 आज तक न्यूज़ रिपोर्टर परस साहू गुंडरदेही थाना अंतर्गत एक ग्राम पंचायत के सचिव ने दूसरे ग्राम पंचायत की महिला रोजगार सहायक का गलत नियत से हाथ पकड़ा

गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर ग्राम सिरसीदा निवासी पंचायत सचिव राकेश देशलहरा ने पूर्व से परिचित रोजगार सहायक के घर दीपावली की बधाई संदेश देने गया था सुना पन का फायदा उठाकर उन्होंने रोजगार सहायक का हाथ पकड़ लिया रोजगार सहायक अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की घटना के तुरंत बाद गुंडरदेही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया और महिला की रिपोर्ट के आधार पर गुंडरदेही थाना प्रभारी रोहित कुमार मालेकर ने आरोपी राकेश देशलहरा पर धारा 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध उन्हें जेल भेज दिया गया

पूरे मामले की सच्चाई जाने ग्राम सिरसीदा के राकेश देश लहरा पंचायत सचिव तो है पर उनका विवाद से नाता है मामला यह है कि जिस ग्राम पंचायत में रहता है वह उस ग्राम पंचायत में सरपंच खासे परेशान रहते है जैसे कि पूर्व में सबसे पहले पोस्टिंग ग्राम पंचायत कचंदूर में रहा वहां विवाद की स्थिति देखकर प्रशासन ने उन्हें ग्राम पंचायत चीचलगोंदी तबादला किया गया जहां पर सचिव राकेश लहरा के रहते हुए महिला सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव में इनकी मुख्य भूमिका था वही उसके बाद ग्राम पंचायत पैरी में था जहां महिला सरपंच अविश्वास प्रस्ताव से उतरना पड़ा उनका भी ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता व्यवहार एवं शासकीय कार्य के समय शराब के नशे में आने का तत्कालीन सीओ जनपद पंचायत विभाग मैं मौखिक शिकायत हुआ था तीसरी घटना ग्राम पंचायत कासौदा जहां पर पुरुष सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के तहत पद छोड़ना पड़ा अब वर्तमान में आरोपी राकेश पंचायत सचिव के रूप में ग्राम पंचायत पांग्री में है वहां भी पंचायत सचिव आम जनों का बात नहीं सुनते पर अब पांग्री ग्राम पंचायत के सरपंच पूनम यदु से संपर्क करने पर उनके पति से बात हुई जब उन्होंने बताया राकेश देशलहरा को आठ महीना हो रहा है ग्राम पांगरी में पदस्थ हुए कोरोना काल मे उनका कार्यकाल समझ नहीं आ रहा है। टाइम में ड्यूटी नहीं आता

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 1993 के 69 (1) के तहत शासकीय कर्मचारी 24 घंटे से ज्यादा जेल में रहे उन्हें बर्खास्त का प्रावधान है अब देखना होगा जनपद पंचायत जिला पंचायत इस आरोपी राकेश दशलहरा पर क्या कार्रवाई करते है।

इस पूरे मामले में थाना प्रभारी रोहित कुमार मालेकर ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर जांच किया गया उसके बाद आरोपी राकेश देशलहरा को धारा 354के तहत गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की गई

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