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धान, मक्का, गन्ना फसलों को छोड़कर शेष अन्य फसलों के लिए पंजीयन 30 नवंबर तक

बालोद cg24 आजतक

खरीफ वर्ष 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पंजीकृत डाटा अंतर्गत कृषको का पंजीकृत रकबा, गन्ना फसल के लिए गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा एवं अन्य फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी उपरांत भुईया पोर्टल में इन्द्राज रकबा के आधार पर आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी।
कृषि विभाग के उपसंचालक एन.एल. पाण्डेय ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक कृषकों को छोड़कर शेष फसलों यथा- सोयाबीन, मुंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो-कुटकी एवं रागी फसल बोये गए थे। कृषकों द्वारा बोये गए रकबे का पंजीयन संबंधित सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारंभ हो गया है। ऐसे कृषक, योजना में प्रावधानित फसलों के रखबे का पंजीयन फार्म (प्रपत्र-1) में अपना पूर्ण विवरण भरकर अपने संबधित सेवा सहकारी समिति में सत्यापन एवं पंजीयन हेतु जमा करें। उन्होंने बताया कि योजना में कृषकों का पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे ऋण पुस्तिका आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संबधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा करना अनिवार्य होगा। सहकारी समितियों को कृषकों का पंजीयन निर्धारित प्रदाय समय-सीमा 30 नवंबर 2020 तक अनिवार्य रूप से करना होगा।
उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों को क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अपने आवेदन पत्र का सत्यापन भुईया पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम के गिरदावरी के आकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित संहकारी समिति में अपने रकबे का पंजीयन कराना होगा। समय-सीमा में पंजीयन कराने वाले कृषकों को सोयाबीन, मुंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो-कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राशि देने का प्रावधान शासन द्वारा तय किया गया है। इन फसलों हेतु आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी के अनुसार भुईया पोर्टल में संधारित रकबा के आधार पर अनुपातिक रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी

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