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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के मार्गदर्शन में वर्तमान कोरोना संक्रमण काल को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबीनार के माध्यम से विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया

बालोद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी स्टेट प्लान आफ एक्शन में दिए गए निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री केo विनोद कुजूर अध्यक्ष/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के मार्गदर्शन में वर्तमान कोरोना संक्रमण काल को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबीनार के माध्यम से विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया l वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के द्वारा एचआईवी और एड्स में अंतर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एचआईवी के संक्रमण के मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध रक्त का आदान-प्रदान मां से शिशु में संक्रमण द्वारा फैलती है साथ ही भारत में एड्स से प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या के संभावित कारण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को एड्स के विषय में सही जानकारी नहीं होना एड्स या यौन रोगों के विषय को कलंकित समझा जाना शिक्षा ने यौन शिक्षण व जागरूकता बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम का अभाव होना कई धार्मिक संगठनों का गर्भनिरोधक के प्रयोग को अनुचित ठहराया जाना आदि के कारण एड्स से ग्रसित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एचआईवी तथा एड्स निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 लागू हो चुका है इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी से प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना ऐसे संक्रमित व्यक्ति के शिकार व्यक्तियों के साथ भेदभाव को निषेध किया गया है संक्रमित ऐसे व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति रोजगार शिक्षण संस्थान स्वास्थ्य सेवाएं आवासीय संपत्ति किराए पर देना सार्वजनिक और निजी पद के लिए उम्मीदवारी बीमा प्रावधान से संबंधित इनकार समाप्ति निरंतरता और अनुचित व्यवहार को निषेधित किया गया है तथा ऐसा भेदभाव करने वाले को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है जो कि 3 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना जो कि ₹100000 तक हो सकेगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित किए गए कुछ प्रकरणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन निर्णयों के माध्यम से ऐसे संक्रमित या ग्रसित व्यक्ति के स्वास्थ्य रोजगार इलाज विवाह आदि के बारे में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं के संबंध में जानकारी दी गई एवं इसी तारतम्य में श्रीमती शांति प्रभु जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्ली राजहरा द्वारा भी एचआईवी एड्स के संक्रमण एवं उसके बचाव के संबंध में जानकारी दी गई इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद श्री संतोष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुंडरदेही श्री पंकज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डौंडीलोहारा श्री भूपेश कुमार बसंत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालोद श्रीमती सविता सिंह ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालोद श्री पार्थ तिवारी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्रीमती शीतल निकुंज एवं पैनल अधिवक्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के पैरा लीगल वालेंटियर्स एवं श्री भोजराम साहू जुड़े हुए थे l

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