बालोद cg24 आजतक न्यूज़
खनिज विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 को रा 67) धारा 21 एवं 23-ख एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत कुल 177 प्रकरण (अवैध उत्खनन के 06 एवं अवैध परिवहन के 171) दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि 26 लाख 41 हजार 780 रूपए वसूल की गई। प्रभारी खनि अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के 05 प्रकरण और अवैध परिवहन के 116 प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा अवैध परिवहन के 13 प्रकरण, पुलिस विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के 01 प्रकरण और अवैध परिवहन के 41 प्रकरण तथा वन विभाग द्वारा अवैध परिवहन के 01 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई।