google.com, pub-8616032207403459, DIRECT, f08c47fec0942fa0

जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए – कलेक्टर : जिला स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से मुख्यालय में रहें : कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशानिर्देश

बालोद cg24 आजतक

        कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने कहा कि बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएॅ पूर्णतः सील रहेगी, इसका कड़ाई से पालन कराए। महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होने कहा कि उक्त अवधि में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का अनावश्यक मूल्य वृद्धि न हो, शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालयों में रहें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
        कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जॉच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड या विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब जाने-आने की अनुमति होगी। उन्हेांने कहा कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले से अन्यत्र आने-जाने वालों का ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बैठक में बालोद एस.डी.एम. आर. एस. ठाकुर, डौण्डीलोहरा एस.डी.एम. ऋषिकेश तिवारी, गुण्डरदेही एस.डी.एम. भूपेन्द्र अग्रवाल, गुरूर एस.डी.एम. अमित श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर एवं कोविड-19 टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी अभिषेक दीवान, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जे.पी. मेश्राम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *