कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालयीन आदेश 08 अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06ः00 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त लॉकडाउन अवधि में आपातकालीन स्थिति में जिला बालोद आवागमन हेतु ई-पास जारी करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिकृत किया गया है। अति आवश्यकता पड़ने/आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता संबंधित अनुविभाग अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर वाट्सअप नंबर या ई-मेल आई.डी. में आवेदन किया जा सकता है। अनुविभाग बालोद में वाट्सअप नम्बर 9479057401 एवं ई-मेल आई.डी.ofcsdm19@gmail.com में आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुविभाग गुरूर में वाट्सअप नंबर 9479015269 एवं ई-मेल आई.डी. tehsildar265510gurur@gmail.com अनुविभाग गुण्डरदेही में वाट्सअप नंबर 9630702898 एवं ई-मेल आई.डी. sachinbalod.com@gmail.com तथा डौण्डीलोहारा में वाट्सअप नंबर 9406204216 एवं ई-मेल आई.डी.sdmdlohara@gmail.com में आवेदन किया जा सकता है।
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