बालोद आजतक न्यूज़
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि 08 अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपीडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06ः00 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में लाॅकडाउन संबंधी किसी भी प्रकार की आकस्मिक आवश्यकता/समस्याओं के निराकरण एवं समन्वय हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री सुब्रत प्रधान को ंिजला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस हेतु जिला स्तरीय कोविड नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07749-223950 पर संपर्क किया जा सकेगा। नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारी कोविड-19 विषयों पर पंजी संधारित कर प्राप्त शिकायत को प्रतिदिन जिला नोडल अधिकारी को सूचित करेंगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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