बालोद आजतक न्यूज
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य राज्यों/ जिलों से ट्रेन के माध्यम से जिला-बालोद आने वाले सभी यात्रियों के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किया है:-
जिले अंतर्गत स्थित सभी रेल्वे स्टेशन में ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्रियों के द्वारा पिछले 72 घंटे के भीतर के आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर उन्हें गंतव्य स्थान में जाने की अनुमति होगी। अन्यथा उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा तथा टेस्ट निगेटिव पाए जाने पर ही गंतव्य स्थान में जाने की अनुमति रहेगी। यदि किसी यात्री की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पाॅजिटिव पाई जाती है तो ऐसे यात्री को जिले में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटर में क्वारेंटाईन किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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