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मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संकमण की रोकथाम हेतु जीवनदीप समिति के माध्यम से दी गई राशि का कलेक्टर स्वविवेक से कर सकते हैं उपयोग

रायपुर cg24 आजतक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संकमण की रोकथाम हेतु दी जाने वाली राशि का स्वविवेक से उपयोग करने की सभी जिला कलेक्टरों को अनुमति प्रदान की गई है। 

मुख्यमंत्री सचिवालय से सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र प्रेषित कर दिशानिर्देश दिए गए हैं। पत्र में उल्लेखित है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की शासकीय अधोसंरचना को विकसित करने हेतु जीवनदीप समितियों के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष से आबंटित राशि के उपयोग की अनुमति दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जीवनदीप समितियों के माध्यम से आबंटित राशि के उपयोग की दी गई अनुमति में शिथिलता प्रदान करते हुए कोरोना महामारी

की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर्स को उनके द्वारा अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा आबंटित राशि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

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