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थाना रनचिरई क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फूसलाकर भगा कर ले जाने का मामला।आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लडकी का किया गया दैहिक शोषण। थाना रनचिरई पुलिस द्वारा आरोपी संदीप गोयल पिता शंकर गोयल 30 वर्ष सा0 ग्राम तमोरा थाना रनचिरई जिला बालोद (छ0ग0) को 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता/ प्रार्थिया तथा उनके परिजन द्वारा दिनांक -11.05.2021 थाना रनचिरई में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी संदीप गोयल पिता शंकर गोयल उम्र 30 वर्ष साए0 तमोरा थाना रनचिरई जिला बालोद छ0ग0 द्वारा दिनांक 22.12.2020 को पीडिता / प्रार्थिया को मै तुमसे प्यार करता हूं कहकर शादी का प्रलोमन देकर, बहला फुसलाकर 03-04 माह तक जबरदस्ती लगातार शारीरिक सबंध बनाते रहा है। रिपोर्ट पर आरोपी संदीप गोयल ग्राम तमोरा थाना रनचिरई जिला बालोद के विरूद्ध थाना रनचिरई में अपराध कमांक-55 /2021 घारा 363,366 376(2) (7) भादवि 4,5 () 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया 1 मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक बालोद के मार्गदर्शन में
प्रकरण के आरोपी संदीप कुमार गोयल को तत्परता से रिपोर्ट के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर मेजा गया |
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