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BSP में नौकरी लगाने के नाम पर दल्ली राजहरा के युवक से 23 लाख रुपये की धोखाधड़ी,01 आरोपी गिरफ्तार,3 अन्य के खिलाफ भी अपराध दर्ज

भिलाई इस्पात संयत्र (स्टील अथारिटी ऑफ लिमिटेड) में ओ.सी.टी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 23,00,000 रू.का किया गया था धोखाधड़ी ।

प्रकरण में आरोपी उमेश चन्द्रा पिता रेशम लाल चंद्रा उम्र 26 वर्ष को अवंती विहार रायपुर से किया गया गिरफ्तार ।

उक्त आरोपी के अतिरिक्त अन्य आरोपियों का अपराध में संलिप्त होने का हुआ ख़लासा।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जोहन लाल खरे पिता श्री नंदलाल खरे उम्र 50 साल सा. वार्ड नं. 20 दलल्‍लीराजहरा जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.01.2020 से 26.09.2020 तक प्रार्थी के पुत्र लाकेश खरे को स्टील अथारिटी ऑफ लिमिटेड (बी.एस.पी) में आपरेटर कम टेकनिशियन के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर तथा फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर कुल रकम 23,00,000 रू रकम का धोखाघडी करने वाले आरोपीगण 01.उमेश चन्द्रा सा. श्रीराम हाईटस फ्लैट नं. 607, अवंती विहार रायपुर, 02.वेंकटेश राव सा.भिलाई नगर जिला दुर्ग, 03.मनोज श्रीवास्तव सा.रायपुर चौक टिकरापारा रायपुर, 04.राहुल पटेल सा. सारंगढ़(रायगढ) के विरूद्र थाना बालोद में अप.क 187 21 धारा 420, 467,468,471,120बी भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।

उक्त बड़ी रकम लेकर की गर्ड धोखाधड़ी के अपराध को गंभीरता से लिया जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर पोर्ते के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक शिशिर पाण्डे के हमराह एक विशेष टीम तैयार कर तकनीकी सहयोग व मुखबीर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की सघन पतासाजी किया गया। इस कम में आरोपी उमेश चन्द्रा पिता रेशम लाल चन्द्रा उम्र 26 साल सा. श्रीराम हाईट्स फ्लैट नं. 607, अवंती विहार रायपुर को किराये के मकान से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो भिलाई इस्पात संयत्र (स्टील अथारिटी आफ लिमिटेड) में ओ.सी.टी.के पद पर लाकेश खरे को लगाने के लिये कुल 23,00,000,/ रूपये फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र तैयार कर प्रार्थी से कुल 23,00,000 / रूपये लेकर धोखाधड़ी करना कबूल किया गया साथ ही आरोपी के द्वारा रकम वापसी के लिये 03 नग चेक प्रार्थी को दिया गया था, जो कि सबंधित खाते में रकम नही होने से चेक बाउंस हो गया था। जिसे वजह सबूत में अन्य दस्तावेजों के साथ जप्त किया गया है। विवेचना में आरोपी उमेश चन्द्रा द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 20.06.21 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस धोखाधड़ी के अपराध को सुलझाने में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक जी.एस.ठाक्र,उप निरीक्षक शिशिर पाण्डेय, आरक्षक भोपसिंह साहू, आरक्षक योगेश सिन्हा, सायबर सेल से प्र.आर. रूमलाल चुरेन्द्र एवं आरक्षक मिथलेश यादव व थाना बालोद के अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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