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माहुद में बिना अनुमति के प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष काटने वाले एवं परिवहन करने वाले को 35 हजार रुपया का अर्थदंड लगा

cg24आजतक न्यूज

गुंडरदेही cg24 आजतक न्यूज़ रिपोर्टर परस साहू :-गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत माहुद में प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की कटाई एवं अवैध रूप से परिवहन के मामले में ट्रैक्टर मालिक एवं झाड़ काटने वाले भूस्वामी को लगा 35 हजार रुपए का जुर्माना

लकड़ी माफिया के बारे में एक बार जाने कौन है ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष को बिना अनुमति के आधुनिक आरा मशीन से कटिंग करवाए हैं.।

गुरुर ब्लाक के ग्राम कोसागोंदी निवासी परुनू साहू, पिता फुलू राम साहू के द्वारा 10 वर्ष से लगातार गुंडरदेही ब्लॉक में भोले-भाले किसानों को बहला-फुसलाकर कम राशि देकर प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष जो लोगों को ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को बिना अनुमति के अवैध रूप से आधुनिक आरा मशीन से कटिंग कर परिवहन कर अवैध कमाई कर रहे थे, इसी बीच अचानक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने गुंडरदेही एसडीएम, तहसीलदार व अपर कलेक्टर से फोन पर जानकारी देकर प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की भूस्वामी एवं परिवहन करने वाले मालिक पर उचित कार्यवाही की सूचना दिए थे ,जिसमें बालोद जिला अपर कलेक्टर अनिल कुमार बाजपाई ने प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष कटाई करने वाले एवं अवैध रूप से ट्रैक्टर में परिवहन करने वालों को 35 हजार रुपए की अर्थदंड लगाकर लकड़ी से लदा ट्रैक्टर ट्राली एवं लकड़ी को राजस्व वसूली कर सुपुर्द किया गया ।

अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षित रखने एवं ऑक्सीजन देने वाले अर्जुन वृक्ष की कटाई को कैसे रोक पाएंगे ,आखिर राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपया का पर्यावरण बचाने बैनर पोस्टर सहित वृक्षारोपण करते हैं पर इस पेड़ को बचाने स्थानीय स्तर पर इसका कोई उपाय नहीं बना पाना प्रशासन के साथ गांठ को दर्शाता है लकड़ी माफिया गुंडरदेही ब्लॉक में काफी सक्रिय है।

ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून की जो कार्रवाई के लिए पंचायत के सामने खड़ा किया था उसे किसी एक ग्रामीण क्षेत्र के सफेदपोश नेता के इशारे में उस गाड़ी मालिक के साथ सांठगांठ कर उन्हें फरार कर दिया था फिर सामाजिक कार्यकर्ता के अधिकारी से बात करने के बाद अपने आप को कार्यवाही से बचने उसने फिर वापस उस लकड़ी माफिया की गाड़ी को पंचायत के पास बुलाया, तब ग्राम पंचायत माहूद के सरपंच डॉ नारायण साहू ने अपने सुपुर्द में रखा जिसका न्यायालय जिला अपर कलेक्टर बालोद में लकड़ी दलाल लकड़ी माफिया ने राज्य शासन को 35 हजार रुपए की राजस्व अर्थदंड राशि पटाने के बाद प्रशासन ने उस लकड़ी माफिया एवं गाड़ी मालिक को सौंपा ।

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