तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही दल्लीराजहरा एवं डौंडीलोहारा में हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया l
चेक बाउंस के 603 मामले,प्री -लिटिगेशन के लगभग 48 मामलो का हुआ निपटारा
बालोद – हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत की शुरुवात जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्री केo विनोद कुजूर, कुटुंब न्यायालय श्री अशोक कुमार लूनिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोंद श्रीमती श्यामवती मराबी,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आस्था यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्रीमती सुमन सिंह एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री कोनिका यादव, श्री गुरु प्रसाद देवांगन तथा जिला अधिवक्ता संघ बालोद अध्यक्ष श्री सुनील सोनी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केएस कश्यप, श्री एस सी पारख,अधिवक्ता सदस्य श्री धीरज उपाध्याय, अखिलेश्वर नाथ योगी, जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता गण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया l
हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से न्यायालय में लंबित दण्डिक, सिविल मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम चेक बाउंस के लगभग 630 मामलों का निराकरण किया जा कर 20958465 रूपये का अवार्ड पारित किया गया l इसके अतिरिक्त बैंक,नगरपालिका, दूरसंचार, की वसूली से संबंधित प्री -लिटिगेशन के लगभग 48 मामलों का निराकरण कर 442315 रूपये का अवार्ड पारित किया गया l
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश श्री केo विनोद कुजूर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के मार्गदर्शन में 11 सितंबर 2021 को जिला न्यायाधीश बालोद तथा तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही दल्लीराजहरा एवं डौंडीलोहारा में हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया l
हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के प्रकरणों और प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय बालोंद में 5 खंड पीठ श्री केo विनोद कुजूर जिला एवं सत्र न्यायधीश, श्री अशोक कुमार लूनिया कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश,मनोज कुमार सिंह ठाकुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,श्रीमती श्यामवती मराबी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालोद की ड्यूटी लगाई गई है l
इसी तरह तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही में श्री पंकज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुंडरदेही, श्रीमती शांति प्रभु जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्ली राजहरा एवं सुश्री श्वेता पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डौंडीलोहारा में भी खंडपीठ का गठन किया गया है l
हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में आज दिनांक 11/09/ 2021 को आयोजित जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में विभिन्न विभागों को आमंत्रित किया गया है जिसमें बैंको,विद्युत विभाग नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित हैं ज्ञातव्य है कि इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन मामलों का भी निवारण किया जा रहा है इसी तर्ज पर आज हाल ही में प्रथम पाली में नगरपालिका का एक मामला प्री लिटिगेशन स्तर पर ही निराकरण किया गया मामला लंबित जलकर का भी जिसमें पक्षकार इंदरचंद राकेचा को अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक जलकर 2268 बकाया था जिससे इन्दर चंद राकेचा का जो कि स्वयं जिला न्यायालय बालोद में अधिवक्ता है उन्होंने आज आमजन को लोक अदालत के महत्व के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए स्वयं अपना बकाया जल पर आज नगर पालिका विभाग को 2160 अदा किया इस प्रकार से अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने एक नागरिक की भूमिका अदा की l स्वयं अधिवक्ता ने अपना मामला लोक अदालत में निराकृत करवाया l
“नेशनल लोक अदालत का मोबाइल वेन पहुंचा जिला अस्पताल”
बालोद …..राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान से मोबाइल वेन की सुविधा पक्षकारों को दिलाई गई जिसमें इस लोक अदालत के दौरान ऐसा प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के खंडपीठ के समक्ष आया जब एक पक्ष कार के अधिवक्ता ने बताया कि उनका पक्ष कार अदालत आने के लिए रवाना हुआ था किंतु उसी समय उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस वजह से वह न्यायालय नहीं आ पाया। तब माननीय उक्त खंडपीठ ने परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कि, यदि पक्ष का न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह न्याय से वंचित हो जाएगा। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद को मोबाइल वैन उपलब्ध कराए जाने हेतु सूचित किया तत्पश्चात माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री के. विनोद कुजूर के निर्देशानुसार प्रशिक्षित न्यायाधीश श्री गुरु प्रसाद देवांगन मोबाइल वैन में राजीनामा संबंधी दस्तावेजों को लेकर पक्षकारों के अधिवक्ताओं श्री धीरज उपाध्याय एवं श्री दीपक सामटकर के साथ रवाना हुए वहां पहुंचकर उनके द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पक्षकार का खंडपीठ से संपर्क कराया गया । इसके माध्यम से उनकी राजीनामा हेतु सहमति सुनिश्चित की गई तत्पश्चात नेशनल लोक अदालत हेतु डाॅकेट में हस्ताक्षर कराया गया । इस तरह नेशनल लोक अदालत में पीड़ित पक्ष कार के व्यथा को ध्यान में रखते हुए न्याय पालिका ने संवेदनशीलता का परिचय दिया।

नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को दिलाई गई मोबाइल वैन की सुविधा
बालोद ,,माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के द्वारा पक्षकारों के गृह द्वार तक न्याय को पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल वैन का संचालन किया गया। मोबाइल वैन के माध्यम से दिनांक 11/09/ 2021 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके समक्ष प्रस्तुत एक प्रकरण में एक बुजुर्ग पक्ष कार के अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए असमर्थ होने की जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसकी जानकारी दी गई। तत्पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार मोबाइल वैन में प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री गुरु प्रसाद देवांगन उस बुजुर्ग के गांव रवाना हुए और उसके घर पहुंच कर वीडियो कॉल के माध्यम से खंडपीठ के अध्यक्ष से बात करा कर राजीनामा की सहमति ले कर राजीनामा की संपूर्ण कार्य निष्पादित किया । जिससे बुजुर्ग को घर बैठे ही सुगम व सरलता से न्याय प्रदान किया गया। जिससे बुजुर्ग के चेहरे पर अमिट मुस्कान थी। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद ने मूल मंत्र न्याय सबके लिए को चरित्रार्थ किया।
“”नेशनल लोक अदालत वृद्ध क्षमा दान कर असहिष्णुता का परिचय न्याय हित में सहयोग “”
बालोद ….. इस नेशनल लोक अदालत के दौरान ऐसा प्रकरण आया कि तहसील गुरुर ग्राम तितुरगहन में टहलने निकले गांव के एक बुजुर्ग थक कर पास के किराना स्टोर में बैठे थे। उसी समय वहां गांव का ही एक नवयुवक तंबाकू खाकर थूक रहा था। बुजुर्ग ने उसे थूकने से मना किया जिस पर वह युवक नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसको चोटिल कर दिया। जब यह प्रकरण माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद श्रीमती श्यामवती मराबी के खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ तब माननीया महोदया के द्वारा प्री सिटिंग के दौरान समझाइए दिए जाने पर मुझे बुजुर्ग ने उस युवक को क्षमा प्रदान कर सकता और बड़प्पन का परिचय दिया। इस प्रकार इस प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में सफलता पूर्वक राजीनामा किया गया।
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