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‘एक मुश्त निपटान‘‘ की व्यवस्था मार्च 2023 तक



बालोद 18 अगस्त 2022
बकाया कर की वसूली हेतु ‘‘एक मुश्त निपटान‘‘ की व्यवस्था 01 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्रभावशील की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि त्रै-मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी एवं वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी एवं वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि व्हील बेस के कारण कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘‘एक मुश्त निपटान‘‘ योजना की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय बालोद में वर्तमान में ऐसे वाहन स्वामी जिनके द्वारा लंबे समय से लंबित कर का भुगतान नहीं किया गया है, वह शीघ्र ही लंबित कर का भुगतान करना सुनिश्चित करें। लंबित कर का भुगतान नहीं करने पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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