
बालोद, 01 अगस्त 2025
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले में संचालित एवं बंद खदानों में जानमाल की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने इस संबंध में सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, खनि अधिकारी, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एवं सभी जिला जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जारी निर्देश में जिले में संचालित एवं बंद खदान क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा घेरा-फेंसिंग, बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए है जिससे, कोई भी अनाधिकृत प्रवेश न कर सके। उन्होंने खदान क्षेत्र में खदान विवरण पट्टिका, सुरक्षा मापदण्डों का विवरण एवं चेतावनी दर्शाने वाली बोर्ड लगाने को कहा है। जिसमें खदान की गहराई आमजनों के प्रवेश निषेध, आम निस्तारी पर प्रतिबंध, आदि विवरण का उल्लेख हो। श्रीमती मिश्रा ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रो में चेतावनी संकेत लगाना, ताकि लोगों को आगाह किया जा सके। उन्होंने खदानों की सुरक्षा एवं आमजनों, मवेशी आदि के प्रवेश पर प्रतिबंध हेतु निजी सुरक्षा कर्मी (चैकीदार) तैनात कराने के निर्देश दिए हैंै। उन्होंने खदान के चारों ओर मेड़ बनाकर, सघन वृक्षारोपण कराने के भी निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभा की बैठकों में समस्त ग्राम वासियों को खदानों से होने वाले खतरों के संबंध में सुरक्षा के पुख्ता उपाय सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने खदान परिक्षेत्र के आसपास स्थित स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं को सुरक्षा उपाय एवं उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रो में बच्चों को नही जाने के संबंध में जागरूकता चलाने को कहा है। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि खदान की अवधि समाप्त होने पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी भूमि के मामले में संबंधित पूर्व पट्टेदार, भूमिस्वामी तथा शासकीय भूमि के मामले में सबंधित ग्राम पंचायत की होगी। उन्होंने स्वीकृत खदानों में ब्लास्टिंग किए जाने के दौरान सुरक्षा मानकों का समुचित परिपालन सुनिश्चित कराने तथा बंद खदानों में माईंस क्लाजर प्लान का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
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