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विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम में शर्त के अधीन अधिकतम पचास व्यक्तियों को ही शामिल होने की होगी अनुमति होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
बालोद आजतक न्यूज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस(कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधो की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों …
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