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महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसकी मां को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

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थाना अर्जुन्दा के अपराध क्रमांक 108/2021 धारा 366,376(2)(5),376(3),384,452,294,323,506,34भादवि, 4,5(5),6 पाक्सो एक्ट में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसकी मां को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

विवरणः मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांतरत स्थित एक ग्राम से प्रार्थिथ द्वारा दिनाक 17.08.2021 को थाना आकर लिखित आवेदन पेश की कि वर्ष 2036 में ग्राम गोड़ेला के कल्याणी चंद्राकर द्वारा अपने लड़के विजय चंद्राकर के धर में झाड़ू पोष्ठा लगाने के लिये काम पर ग्रार्थिया को लगाई थी जहां विजय चंद्राकर ने प्रार्थीया को मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नही रह सकता कहकर प्रपोज किया था, जिस समय प्रार्थिया नाबालिक थी। स्व॑य के नाबालिक होने की बात विजय चंद्राकर को प्रार्थिया ने बतायी भी थी। दिनांक 02.06.2016 के दोपहर 12:00 बजे विजय चंद्राकर प्रार्थिय को अपने घर में मैं तुमसे प्यार करात हूं, शादी करूंगा कहकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक जानते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। सन्‌ 2021 में प्रार्थिया की शादी के लिये प्रार्थिया के परिजनों द्वारा लड़के छुढंने लगे जिसकी बात प्रार्थिया ने विजय चंद्राकर को बताई की तुम मेरे से शादी करने वाले थे तो विजय चंद्राकर शादी से मना कर दिया तथा विजय की मां कल्याणी चंद्राकर ने प्रार्थिय एंव उसकी मां को अपने घर बुलाकर धमकी दी की घटना की बात किसी को बताओगी तो समाज में बदनाम कर देंगे तथा जान से मार देंगे। जिसके डर के वजह से प्रार्थिय की शादी परिजनों द्वारा अन्यंत्र कर दी गई। शादी के बाद प्रार्थिय को आरोपी विजय चंद्राकर ससुराल छोड़कर आने की धमकी देने लगा परन्तु प्रार्थिथा उसके कहने पर आरोपी के पास नहीं आई परन्तु जब ग्रार्थिया मायके आई तो आरोपी विजय चंद्राकर उसे बार बार अपने घर बुलाने लगा। प्रार्थिया द्वारा मना करने पर विजय चंद्राकर ने प्रार्थिया के घर जाकर प्रार्थथा को मां बहन की अश्लील गाली गुफ्तार कर एंव हाथ मुक्का से मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिसकी लिखित आवेदन प्रार्थिया द्वारा पेश करने पर थाना अर्जुन्दा में अपराध कमांक 108/21 धारा 366 376(2)(ढ),376(3),384,452,294, 323,505,34 भादवि. 4,5(5),6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरीत कार्यवाही कर आरोपियानो का पता तलास कर 02 नफर आरोपी को आज दिनांक 18.08.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यावाही में निरी. कुमार गौरव साहू, निरी. पदमा जगत, प्रआर. 1476 विकास सिंह, आर. बनवारी साहू, आर. सुरेन्र कटरे, आर. जितेन्द्र विश्वकर्मा, म.आर. जागृति ठाकुर, महेश्वरी मण्डावी थाना अर्जुन्दा, एंव अन्य स्टाप की सराहनीय भूमिका रही।

आरोपी गिरफ्तार 1) विजय चंद्राकर पिता कृष्ण चंद्राकर उम्र 24 वर्ष साकिन गोड़ेला धाना अर्जुन्दा। (2) कल्याणी चंद्राकर पति कृष्णा चंद्राकर उम्र 45 वर्ष साकिन गोड़ेला जिला बालोद।

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