
थाना रनचिरई में प्रार्थी यादराम साहू पिता स्व. हेमलाल साहू, 55 वर्ष सा. भटगांव थाना रनचिरई जिला बालोद ने लिखित शिकायत दिया कि उग्रसेन चंदेल पिता जीवनलाल चंदेल, 30 वर्ष सा. भटगांव स्वयं का मंत्रालय में बहुत जान पहचान है कहते हुए प्रार्थी के बेटे जीनू राम साहू का चपरासी के पद पर नौकरी लगा दूंगा, कहते हुए 60,000/ रू. लिया है और 6 महीने होने के बाद भी नौकरी नहीं लगा है, अब पैसे वापस मांगने पर टाल मटोल करता है, प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कई लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया है की शिकायत जांच करने पर आरोपी उग्रसेन चंदेल के द्वारा अपना मंत्रालय में काफी पहुँच है बताकर 7 लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर 4,17,000/रू. का धोखाधड़ी किया है, जिस पर थाना रनचिरई में धारा 420 भादवि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे आज दिनांक 31.08.21 के 15.00 बजे गिरफ्तार कर प्रकरण अजमानतीय होने से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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