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डौंडीलोहारा .लोहारा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है डौंडीलोहारा पुलिस ने मामले में धारा 363 के तहत अपराध कायम कर 24 घंटे के अंदर तत्परता से कार्यवाही करते हुए पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बालोद के पास एक गांव से बरामद कर महिला विवेचक से कथन कराने पर आरोपी द्वारा घटना दिनांक 19 नवंबर को शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के अनुसूचित जनजाति की नाबालिक होना जानते हुए भी भगा ले जाकर पीड़िता से कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाना बताने से प्रकरण में धारा 366, 376 पोक्सो एक्ट की धारा 4 ,5( ढ) 6 एवं एस टी एस सी अधिनियम की धारा जोड़कर डाक्टरी मुलाहिजा के बाद आरोपी ऋषि पटेल पिता शिवचरण पटेल (21 वर्ष) को न्यायालय में पेश कर बालोद उपजेल दाखिल कराया गया.
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