रायपुर :- राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए है। जिसमे
जिले के किसी क्षेत्र में 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट होने पर विकासखंडों को कैटेगरी ए में रख सकते हैं कलेक्टर
आवश्यकता होने पर धारा 144 महामारी एक्ट लागू करने के निर्देश
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