+. कायम प्रकरण 01
- जप्त मदिरा 34.860 ब.ली. देशी प्लेन मदिरा
3… गिरफ्तार आरोपी 01
4… गैर जमानती प्रकरण 01 छ.ग. आब.अधि. की धारा 34 (1)क, 34(2), 59 क, परिवहन
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए.पी. त्रिपाठी सर उपायुक्त आबकारी झंभागीय उड़नदस्ता श्री एस.एल.पवार सर तथा कलेक्टर बालोद श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला बालोद कै टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये श्री एस. आर भाण्डेकर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त दल्लीराजहरा तथा श्रीमती नेहा सिंह परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक बालोद एवं श्री अतुल देवांगन परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा अवैध मदिरा धारण, विकय एवं परिवहन पर सतत् कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 15.01.2022 को जिला बालोद (छ.ग.) में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
दिनांक 15.01.2022 को आरोपी त्रिलोक, पिता विदेशी गौतम, जाति कुर्मी, उम्र 52 वर्ष, साकिन शिकारी पारा बालोद, थाना बालोद द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण एवं विकय तथा परिवहन की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 177 पाव देशी मदिरा प्लेन दुपहिया वाहन में परिवहन करते हुये पाए जाने पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए ‘जप्त मदिरा एवं परिवहन में प्रयुकत वाहन को कब्जे आबकारी लिया जा कर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा :34(1)क,, 34(2), 59-क, परिवहन का मैरजमानती अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में भोजराम रत्नाकर प्रधान आरक्षक आबकारी, श्री मिलाए मण्डावी तथा ताम्रध्वज ठाकुर, आबकारी आरक्षक एवं श्री कुलदीप ठाकुर वाहन चालक उपस्थित रहे।
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