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नेशनल लोक अदालत में कई सारे प्रकरण का हुआ राजीनामा


सी जी 24 आज तक
रिपोर्टर बोधन भट्ट बालोद
बालोद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालोद जिले के सभी न्यायालयो में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिनमे राजीनामा योग्य प्रकरणो में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गए है प्रकरणो के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुवल दोनों ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी अफेन्स के प्रकरणो को निराकृत किया गया इस सिलसिले में न्यायामूर्ति श्री गौतम भादूड़ी कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस सम्पूर्ण लोक अदालत को सफल बनये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए विडिओ कॉन्फ्रेंशिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलो को निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायलय बालोद एवं व्यवहार न्यायलय स्तर पर डौडी लोहारा गुंडरदेही में और राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद माननीय डॉ प्रज्ञा पचौरी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए कुल 7 खंडपीठ का गठन किया गया इसमें प्री लिटिगेशन के बैंक विधुत जल कर बीएसएनएल व राजस्व न्यायालयों में कुल 12 खंडपीठ का गठन किया गया जिसमे कुल 10091 प्रकरण रखे गए आई जिसमे 10071 प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुया गया प्री लिटिगेशन के कुल 469 प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया जिसमे लगभग 299375 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया l इसी प्रकार न्यायलय में 829 मामलो का निराकरण करते हुए कुल 10134850 रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया
सुलह एवं समझौते से तलाक छोड़ साथ रहने पर राजी
कुटुंब न्यायालय बालोद में ग्राम नहाँदा निवासी ईश्वर पटेल वि. श्रीमती ईशा पटेल का धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक का प्रकरण वर्ष 2020 से चल रहा है जिसका प्रधान न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा समझाइस देकर दोनों पक्षों को आपसी मतभेदो को भुलाकर एक साथ पुरे परिवार में रहने की समझाइस दी गई आज 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्ष आपसी सहमति से प्रकरण को समाप्त कर पुनः मधुर संबंध स्थापित करते हुए राजीनामा किया गया

नेशनल लोक अदालत में पति पत्नी के मध्य हुए राजीनामा
इसी प्रकार ग्राम तमोरा निवासी होमेश्वरि साहू द्वारा अपने पति निर्मल कुमार साहू से धारा 125 द प्र संहिता भरण पोषण का मामला लगभग 02 वर्ष से चला आ रहा था जिसका न्यायाधीश कुटुंब न्यायलय बालोद श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा सलाह व समझाइश देकर दोनों पक्षो के बीच हुए समझौता कराया गया आज 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से होमेश्वरी अपनी पुत्री काजल साहू के साथ अपने पति श्री निर्मल कुमार के साथ रहने को तैयार हुयी तथा जिला न्यायलय बालोद में न्यायाधीश श्रीमती गिरजा देवी मरावी द्वारा प्रकरण को समाप्त कर दोनों को आपसी मतभेद को छोड़ कर एक साथ रहने की समझाइश दी गई।

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