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दो माह पूर्व दर्ज प्रकरण में 307 धारा जोड़ा गया,आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार जेल भेजा गया

 थाना गुण्डरदेही मे 02 माह पुर्व दर्ज हुए प्रकरण मे जोडी गई धारा 307 भादवि
 आहत के रिश्तेदार ने ही हत्या करने के नियत से लोहे के राड से किया था प्राण घातक वार
 आरोपी बाप – बेटे को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थीया श्रीमती पुष्पा साहू ग्राम अर्जुनी ने दिनंाक 29.05.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया की घटना दिनंाक 29.05.2022 के रात्रि 09ः30 बजे इनके पति जीवन लाल साहू को गांव के महेन्द्र साहू व उसका लडका खुशहाल साहू ने जमीन बंटवारा की पुरानी बात को लेकर गंदी गंदी गालियॉ देकर जान से मारने की धमकी देकर लोहे की राड से मारपीट कर चोट पहंुंचाया था की रिपोर्ट पर अपराध क्रंमांक 116/22 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचना दौरान अरोपियान द्वारा हत्या करने की नियत से लोहे की राड से जीवन लाल साहू पिता साधुराम साहू उम्र 55 साल निवासी अर्जुनी थाना गुण्डरदेही जिला बालोद के सिर को मारकर गंभीर चोट पहुंचाने से प्रकरण मे धारा 307 भादवि जोडी गई, एवं आरोपियो को दिनंाक 18.07.2022 को गिर. कर ज्युडिशिल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक गुण्डरदेही एस.एस. मौर्य के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक राकेश ठाकुर थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व मे सउनि संजीवन साहू, संउनि डोमन साहू, सउनि अरविंद साहू, प्र.आर. विरेन्द्र साहू, आर. राकेश सलाम, पंकज तारम, का विशेष योगदान रहा।

नांम आरोपी:-

  1. महेन्द्र साहू पिता स्व.खुमान सिंह साहू उम्र 50 साल साकिन अर्जुनी
  2. खुशहाल साह पिता महेन्द्र साहू उम्र 19 साल साकिन अर्जुनी
आरोपी
आरोपी

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