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कार्य में लापरवाही,निर्देशो की अवहेलना के चलते कु. किरण राणा, ग्रा.स्वा. संयोजक (महिला) प्राथ.स्वास्थ्य. केन्द्र भंवरमरा, वि.खं. डौण्डीलोहारा निलंबित

डौंडीलोहारा : खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु. सवा. केन्द्र डौण्डीलोहारा का पत्र क्र./स्था./ 2022 //1664 डौण्डीलोहारा, दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरमरा में पदस्थ कु, किरण राणा, ग्रा.स्वा. संयोजक (महिला), प्राथ.स्वास्थ्य. केन्द्र भंवरमरा, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद मुख्यालय में नही रहकर बाहर से आना जाना करती हैं। पूर्व में भी कु. किरण राणा को मुख्यालय में नहीं रहने एवं समय पर कार्य में उपस्थित नहीं होने के कारण खण्ड चिकित्सा अधिकारी डौण्डीलोहारा द्वारा दिनांक 29.06.2020, 29.09.2020 एवं 07.05.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन रोकने की कार्यवाही भी की गई थी। उसके उपरांत भी संबधित कर्मचारी द्वारा अपने कार्य के प्रति कोई सुधार नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन भलिभांति न करते हुए छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के 1 (0) (8) (1) का घोर उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत्‌ कु, किरण राणा, ग्रा.स्वासंयोजक (महिला), प्राथ.स्वा. केन्द्र भवरमरा, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी गुण्डरदेही नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित को शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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