
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बालोद क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 25.11. 2022 को धाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक पुत्री जिसकी उम्र 17 वर्ष 06 माह है को अन्नात व्यक्ति के द्वारा वैध सरंक्षण की सरंक्षता से अपहृत कर ले गया है। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध करमांक 546/2022 थारा 363 भादवि पंजीवध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता दिनांक 28.11.2022 को अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित आई जिनसे पुछताछ एवं उनके परिजन गवाहन का कथन अनुसार पीड़िता दिनांक 14.11.2022 को अपने सहेली के घर जन्म दिवस मनाने गई थी, तथा आरोपी टेमन लाल निषाद भी आये थे, पीड़िता को आरोपी टेमन लाल निषाद प्यार करता हूं शादी करूंगा कहकर बहला फूसलाकर अपने साथ ग्राम बधमरा ले गये। उसी दौरान आरोपी टेमन लाल निषाद पिता दिलीप निषाद उम्र 18 वर्ष निवासी बधमरा थाना व जिला बालोद द्वारा दिनांक 24.11.2022 को अपने घर बधमरा में पीड़िता को नावालिक अनुसूचित (हल्या) जाति का जानते हुए जबरदस्ती एक बार शारीरिक संबंध बनाये जिससे प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 3,4 पाक्सो एक्ट, धारा 3,(2)/(क) एसटीएससी एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी टेमन निषाद पिता दिलीप निषाद उम्र 18 वर्ष साकिन बधमरा थाना व जिला बालोद को आज दिनांक 30.11.2022 के 12:30 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्ग दर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश राठौर के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन बोरकर के नेतृत्व में आरोपी गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तायाबी में उप.निरी खगेद्ध पठारे, म.प्र.आर. 131 नर्मदा कोठारी, आर 563 भोप सिंह साहू, 373 पुनम चंद खरे, 235 छन्नु बंजारे, 457 भुपेश साहू का विशेष योगदान रहा।
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