
सरायपाली अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही विगत दिनों आबकारी वृत्त सरायपाली अंतर्गत ग्राम सल्डीह पुलिस चौकी बलौदा थाना सरायपाली निवासी बलराम साहू पिता झसकेतन साहू के कब्जे से 10 बोतल उड़ीसा निर्मित व बिक्री वाली बियर तथा 10 पाव गोवा विदेशी मदिरा कुल मात्रा 8.300 बल्क लीटर अवैध शराब शराब जप्त कर उक्त आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59 (क) के तहत गैर जमानती अपराध दर्ज कर रिमांड पर जेल दाख़िल किया जा रहा एक अन्य मामले में 24.12.2022 को बैदपाली रोड़ में बाजार के पास एक काले रंग की सुजुकी सवार आदमी को रोककर सुजुकी स्कूटी की तलाशी लिये जाने पर तीन थैले के 100 नग पाव गोवा स्पैशल व्हिस्की विदेशी मदिरा बरामद हुई उक्त आदमी का नाम पूछने पर अविनाश पंडा पिता प्रेमानंद पंडा वार्ड नं 2 महल पारा का रहना बताया तथा आरोपी के द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में कुल मात्रा= 18,00 बल्क लीटर विदेशी शराब धारण व परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),59(क) के तहत गैर जमानती व दंडनीय अपराध होना पाया जाकर उक्त स्कूटी को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाख़िल किया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी व वृत्त सरायपाली प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज ,आबकारी आरक्षक राज किशोर पांडेय , नगर सैनिक नेत्रो अजगर , अर्जुन पटेल का विशेष योगदान रहा ।
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