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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन


Cg 24 आज तक बालोद
जिला न्यायालय बालोद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय बालोद ,व्यवहार न्यायालय डौंडीलोहारा , गुंडरदेही दल्ली राजहरा एवं राजस्व न्यायालयों के विभिन्न प्रकरणों तथा pre-litigation का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालय के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में किया जाता है लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद डॉ प्रज्ञा पचौरी द्वारा संबंधित न्यायाधीश ,विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम , मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण सिविल प्रकरण निष्पादन प्रकरण, सिवील प्रकरण, विद्युत संबंधित मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद में प्रस्तुत किए जाएंगे जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किए जाएंगे यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है तो वह 11 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं इस बार भी हाइब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें पक्षकारों अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वह अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु बालोद जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खंडपीठ से जुड़ने में सहायता मिलेगी यदि कोई पक्षकारों लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकृत करवाना चाहता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं ।इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं

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