
मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती रामबाई साहू पति पुरूषोत्तम लाल साहू उम्र 62 साल साकिन बगदई थाना गुरूर ने दिनांक 17.03.2026 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 17.03.2026 के सुबह 07.00 बजे यह अपने पति पुरूषोत्त साहू के साथ अपने खेत से चना व सरसों के फसल लाने के लिए खेत जा रहे थे कि गांव के पुलस्तनंदन साहू द्वारा मेरे खेत के चने में क्यों चल रहे हो कहकर आक्रोष में आकर अष्लील गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से अपने हाथ में रखे बेर के लकड़ी के खुंटा से पुरूषोत्तम लाल साहू के सिर में प्राण घातक हमला कर दिया दिया, जिससे पुरूषोत्तम साहू बेहोस हो गया, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से ईलाज हेतु सीएचसी गुरूर लाये थे, जिसे धमतरी रिफर कियें है की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री योगेष कुमार पटेल के निर्देषन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर तथा एस.डी.ओ.पी. गुरूर श्रीमती माया शर्मा के मर्गदर्षन में थाना प्रभारी गुरूर सुनील तिर्की नेतृत्व एवं प्रभारी अधिकारी सीन ऑफ क्राईम युनिट बालोद सुश्री ओसीन बजरंग के हमराह घटना स्थल निरीक्षण किया गया। जहां घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य खूनआलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, खूनआलूदा ईयर बर्ड एवं सादी ईयर बर्ड को जप्त किया गया। प्रकरण के आरोपी पुलस्तनंदन साहू को अभिरक्षा में लेकर धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत मेमोरेण्डम कथन लिया जिन्होने घटना में प्रयुक्त बेर की लकड़ी के खुंटा को रास्ते मंे खेत में फेंक देना बताने से बेर की लकड़ी को जप्त किया गया है, प्रकरण के आहत पुरूषोत्तम लाल साहू क्रिष्चियन अस्पताल धमतरी में भर्ती है जिससे पूछताछ कर कथन लिया गया है, आरोपी पुलस्तनंदन साहू पिता स्व. गयाराम साहू उम्र 45 साल साकिन बगदई थाना गुरूर द्वारा अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 17.03.2026 के 22.00 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है।
उक्त आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में निरीक्षक सुनील कुमार तिर्की थाना प्रभारी गुरूर, सउनि कुलेष्वर यादव, सउनि हरखराम बघेल, प्र.आर. वेदराम कोर्राम, एवन साहू, आरक्षक कोमल साहू, विवेक सिन्हा चन्द्रकांत यादव, दिनेष नेताम एवं अन्य स्टॉप थाना गुरूर की विषेष भूमिका रही।
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