बालोद cg24 आजतक
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएॅ, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर जिले में एवियन इनफ्लूएंजा बर्ड फ्लू के संक्रमण के रोकथाम हेतु पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभागीय समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बर्ड फ्लू से संबंधित एवं आमजनों की समस्याओं का समाधान तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए। पशुधन विकास विभाग द्वारा उक्त कार्य योजना के अनुसार आवश्यक संख्या में रैपिड रिस्पाॅस दलों का गठन किया जाएगा, जो कि आवश्यक कार्यवाही जैसे कलिंग, पक्षियों के निपटान, पर्यवेक्षण एवं संक्रमित क्षेत्र में कीटाणुशोधन की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे। इन दलों हेतु पीपीई किट एवं सैनिटाईजेशन हेतु आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्तता सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि संक्रमण पाए गए क्षेत्र के एक किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र एवं दस किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित कर एस.ओ.पी. के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। संक्रमित क्षेत्र एवं सर्विलेंस क्षेत्र की मैपिंग कर स्थानीय भाषा में साईन बोर्ड लगाया जाए। संक्रमित क्षेत्र में कुक्कुट पक्षियों की कलिंग एवं डिस्पोजल की कार्यवाही राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग प्रतिनिधियों के समक्ष शासन की गाईडलाईन के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा सर्विलेंस क्षेत्र में निगरानी एसओपी के अनुसार सुनिश्चित करें। मारे गए पक्षियों एवं फाॅर्म के अपशिष्टों का जैव सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रबंधन किया जाए। उक्त पोल्ट्री फॅार्म में कार्यरत कर्मचारियों को दस दिवस हेतु क्वारंटाईन किया जाए तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर लक्षण युक्त कर्मचारियों का एस.ओ.पी. के अनुसार सैंपल लेकर टेस्टिंग हेतु भेजा जाए तथा एन्टीवायरल प्रोफाईलेक्सिस दिया जाए। साथ ही लक्षण एवं संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार कर आमजनों को जागरूक किया जाए।
जिले से बाहर एवं जिले के भीतर कुक्कुट एवं अण्डे का किसी प्रकार का भी परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जिले में उक्त से संबंधित समस्त विक्रय केन्द्र की निगरानी की भी आवश्यकता है। अतः राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय निकाय, पंचायत विभाग आपसी समन्वय से सतत् निगरानी रखें। प्रतिबंधित क्षेत्र के साथ-साथ अन्य जिलों से लगी सीमाओं में पुलिस विभाग लोक निर्माण विभाग के समन्वय से बैरिकेटिंग कराएॅ एवं सतत् निगरानी हेतु पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग आपसी समन्वय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उप संचालक पशुधन विकास विभाग बालोद दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार कर प्रतिदिन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
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