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बैंको को पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसीज, जी.एस.टी. इनकम टैक्स, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं केरोसीन वितरण संबंधी वित्तीय लेन-देन की अनुमति


बालोद, 19 अप्रैल 2021


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कंडिका अंतःस्थापित की गई है:-
उपरोक्त अवधि में बैंको को पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसीज, जी.एस.टी. इनकम टैक्स, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं केरोसीन वितरण संबंधी वित्तीय लेन-देन की अनुमति होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। साथ ही कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर जैसे मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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