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फ्रंट लाईन वर्कर, अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल श्रेणी के व्यक्तियों के टीकाकरण हेतु अलग-अलग काउंटर की व्यवस्था किया जाए – कलेक्टर


बालोद cg24 आजतक न्यूज


कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के फ्रंट लाईन वर्कर, अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल श्रेणी के व्यक्तियों के कोविड-19 टीकाकरण हेतु टीकाकरण केन्द्रों में अलग-अलग काउंटर की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में टीको के आवंटन का अनुपात निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार ही टीकाकरण किया जाएगा। महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फं्रटलाईन वर्कर में को-मार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता, बस एवं ट्रक के ड्राईवर एवं कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंस्टीट्युशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी, वृद्धा आश्रम, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रों में कार्यरत व्यक्ति, शमशान/कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/मार्कफेड/सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, वकील एवं पत्रकार, उपरोक्त के इमिडिएट परिवार के सदस्य, बंदी, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को शामिल किया गया है। हृदय रोग, मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्तचाप, सिकल सेल एवं थेलेसीमिया, कैंसर, एड्स के को-मार्बिडिटी वाले व्यक्तियों को फ्रंटलाईन वर्कर के समान प्राथमिकता दी जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों की पहचान के लिए अंत्योदय राशन कार्ड, निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, निःशक्तजन राशन कार्ड एवं बीपीएल राशन कार्ड श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान केवल उनके राशन कार्ड द्वारा ही की जा सकेगी। अन्य किसी पहचान पत्र द्वारा नहीं की जाएगी। इसी प्रकार एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों की पहचान राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड के माध्यम से की जाएगी। को-मार्बिडिटी वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी पंजीकृत डाॅक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर, एस.डी.एम. बालोद श्री आर.एस.ठाकुर, एस.डी.एम. डौण्डीलोहारा ऋषिकेश तिवारी, एस.डी.एम. गुरूर अमित श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दीवान, सुब्रत प्रधान और श्रीमती प्र्रेमलता चंदेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जे.पी.मेश्राम, सिविल सर्जन डाॅ. एस.एस.देवदास, जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. एस.के.सोनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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