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अतः दण्ड प्रकिया संहिता 4973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /2750,// एस.डब्ल्यू /2021 बालोद दिनांक 04.05. 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, जनमेजय महोबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद निम्नलिखित आदेश करता हूँ :
- बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 31,05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्वक्त कन्टेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
- उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :-
- सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो रूम, मैरिज हाल, सिनेमा हॉल. स्वीमिंग पूल, क्लब, सेलून/ ब्यूटी पार्लर, स्पा, तथा जिम एवं सार्वजनिक स्थल इत्यादि बंद रहेंगे।
1, सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
- सभी सामूहिक उपरिथति वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, डेम, तालाब
रथल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बन्द
रहेंगे।



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