Cg24 आजतक न्यूज
इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /2977 / एस.डब्ल्यू / 2021 बालोद दिनांक 15.05. 2021 द्वारा बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 17.05,2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 31.05 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित हेतु आदेश जारी किया गया है उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम और सभी जनरल इंश्योरेंश के कार्यालय को अपने कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति दी जाती है।
- डाकघर /बैंक में अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ अपने कार्यालयीन समय पर टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी

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