
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2021 को प्रार्थी नेमलाल यादव पिता अश्वनी यादव, 35 वर्ष सा. पांगरी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके गांव के तिहारु यादव अटल चौक में खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे पूछने पर पांगरी निवासी ईश्वरी निशाद के द्वारा हत्या करने की नीयत से धारदार टंगिया से मार कर चोट पहचान बताया, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया है की रिपोर्ट पर थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 109/2021 धारा- 307 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।
अपराध करने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था, रनचिरई पुलिस ने आरोपी के रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों के आसपास मुखबीर तैनात किया था, घटना के करीब 25 दिन बाद रनचिरई पुलिस ने आरोपी को चन्द्रपुर, महाराष्ट्र से पकड़ने में सफलता प्राप्त की।
आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 22.09.21 को शाम को गणेश विसर्जन के दौरान वह शराब का सेवन किया हुआ था, और नशे में सड़क किनारे सोया हुआ था जिसे आहत तिहारु यादव के द्वारा उठाने पर आरोपी गुस्सा हो गया और अपने घर से टंगिया लाकर हत्या करने के नियत से तिहारु यादव के सिर पर घातक वॉर कर दिया, और आहत को मृत समझ कर वहाँ से भाग गया, और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चन्द्रपुर, महाराष्ट्र भागकर रोजी मजदुरी करने लगा।
विवेचना में आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त टंगिया जप्त कर आरोपी को दिनांक 19.10.21 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी की पतासाजी में थाना प्रभारी रनचिरई उप निरीक्षक यामन देवांगन, आर. विपिन गुप्ता, राहुल मनहरे, मिथलेश यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
आरोपी का नाम
ईश्वरी निषाद पिता स्व. मयाराम निषाद, 37 वर्ष साकिन ग्राम पांगरी थाना रनचिरई जिला बालोद (छ. ग.)
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