
विवरण : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजहरा थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत कई दिनों से अज्ञात व्यक्ति अपने मोबाईल नम्बर से पीड़िता के मोबाईल नम्बर पर अश्लील मैसेज, अश्लील विडियो, एम.एम.एस. भेज रहा है, जिससे पीड़िता अत्यधिक अपमानित महसूस कर रही थी, कि पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना राजहरा में अपराध धारा 509(ख) भादवि, 67 आई.टी.एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान अज्ञात व्यक्ति के मोबाईल नम्बर का सायबर सेल की मदद से सीडीआर व कैफ प्राप्त किया गया जिसमें मोबाईल धारक तुलसी दास सोनी पिता रमनीकांत सोनी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम जाड़ापदर थाना मैनपुर जिला गरियाबंद का होना पाया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री गोवर्धन ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना राजहरा से टीम गठित कर जिला गरियाबंद रवाना किया जहां आरोपी को अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ एकतरफा प्यार करना तथा पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपी द्वारा अपने मोबाईल से पीड़िता के मोबाईल पर अश्लील-अश्लील विडियो, मैसेज, एम.एम.एस. भेजना स्वीकार पर आरोपी को आज दिनांक 20.05.2022 को 14.20 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया।
प्रकरण की कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक अरूण कुमार नेताम, सउनि नंदकिशोर सिन्हा, आर0 516 प्रदीप बंजारे की सराहनीय भूमिका रही। आरोपी का नाम : तुलसी दास सोनी पिता रमनीकांत सोनी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम
जाड़ापदर थाना मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.)
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