
विधि से संधर्षरत् बालक द्वारा पीड़िता के साथ अनाचार करते समय बताया था अपना गलत नाम
पुलिस को सूक्ष्मता से विवेचना में कड़ी मेहनत कर विधि से संघर्षरत् बालक को पकड़ने मे मिली सफलता
विधि से संघर्षरत् बालक को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार भेजा गया सुधारगृह
विवरण :मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2021 को कंवर क्षेत्र के एक प्रार्थी ने लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसकी नाबालिक पुत्री के साथ मोहित साहू नामक व्यक्ति धमतरी निवासी ने वर्ष 2019 से 2021 तक शादी कर प्रलोभन देकर बच्ची को नाबालिक तथा अनुसूचित जाति का होना जानते हुए बहला फुसला कर बार बार ले जाकर अनाचार करते रहा उक्त घटना को पुत्री द्वारा बताने पर पिता ने अपनी व्यथा लेकर पुलिस के पास आने से थाना गुरूर में अपराध कमांक 310/2021 धारा 363,366,376(क,ख), 376,(2)(ढ़) भादवि धारा 4,5(5)%6 पाक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) कायम कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान नाबालिक (गुमनाम) बच्ची से बार-बार पूछने पर आरोपी का नाम मोहित साहू बताया करती थी, तब बताये अनुसार पुलिस टीम उसके दिखाये जगह में कायमी से लेकर अब तक लगातार 10 माह तक आरोपी का पता तलाश करती रही, किन्तु पीड़ित के बताये अनुसार कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में नही मिल रहा था जो पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ था। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद श्री जितेन्द्र कुमार यादव के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश बागड़े एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण मे एक विशेष टीम गठित किया गया। टीम द्वारा सृक्ष्मता से विवेचना के हर पहलू को ध्यान में रखकर आरोपी का पता किया गया, इस दौरान लोकल धमतरी क्षेत्र के एक गांव में जाकर कटठीन परिश्रम कर पीड़ित को पुनः पूछताछ करने पर बतायी कि वह आरोपी के दोस्त को जानती है पीड़ित ने उसका उपनाम ही बता पायी जो पुलिस के लिए फिर एक पहेली बन गयी लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं हारकर उस उक्त बस्ती के एक एक व्यक्ति को पूछकर अंततः आरोपी तक पहुंचने में सफलता पाया। आरोपी चिन्हित होने पर उसे विधि से संघर्षरत् बालक का होना पाया गया, जिसकी पहचान कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी गुरूर से कराया गया हैं सही पहचान पीड़िता द्वारा करने से विधि से संघर्षरत् बालक को अभिरक्षा में लेकर दिनांक 17.07.2022 को किशोर न्याय बोर्ड बालोद पेश किया गया है। आदेशानुसार धमतरी क्षेत्र के विधि से संघर्षरत् बालक को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।
उक्त प्रकरण को सुलझाने व विधि से संघर्षरत् बालक के अभिरक्षा एवं विवेचना में निरीक्षक भानुप्रताप साव थाना प्रभारी गुरू, सउनि धरम भुआर्य चौकी प्रभारी कंवर, सउनि नरेन्द्र साहू, म0प्र0आर0 नर्मदा कोठारी, आरक्षक शेर अली, कोमल साहू, सुनील बघेल, जितेन्द्र हिरवानी, महिला आरक्षक सुमन देशलहरे, लोकेश्वरी ठाकुर, सराहनीय भूमिका रही।
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