
मामले का विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 10.05.2022 को आरोपी अभिषेक राव की बहन भिलाई से अपना समान लेकर दल्लीराजहरा रहने आयी थी। आरापी अभिषेक राव की पत्नि द्वारा ननद के आने से नाराज होकर अपने (पति, आरोपी) अभिषेक राव बोली कि तुम अपनी बहन को घर में रखो मैं मायके जा रही हूं। इस बात पर आरोपी अभिषेक राव एवं उनके पिता मोहन राव द्वारा एक राय होकर पीड़िता को मां बहन की गालियां देकर बाल पकड़कर घसीटते हुये हाथ मुक्का से मारपीट कर फर्शी पत्थर से सिर में मार कर चोट पहुंचाया गया। इसी दौरान् पीड़िता की मां प्रार्थीया द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी अभिषेक राव द्वारा प्रार्थीया को अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर बोल्डर पत्थर से एवं लोहे के रॉड से सिर में मार दिया गया। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना राजहरा में अपराध कमांक 161 / 2022, धारा-294, 506 बी, 323, 34 भादवि,. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा प्रकरण की विवेचना के दौरान् धारा-307 भादवि. जोड़ी गई है। घटना के पश्चात् से आरोपीगण फरार हो गये थे, जिन्हें मुखबीर की सूचना पर दिनांक 14.07.2022 को आरोपी अभिषेक राव उर्फ विक्की राव को तथा दिनांक 28.07.2022 को आरोपी मोहन राव गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। प्रकरण की विवेचना एवं गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक अरूण कुमार नेताम, सहायक उप निरीक्षक सूरज साहू एवं आरक्षक गिरघर साहू की भूमिका सराहनीय रही।

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