Breaking News
google.com, pub-8616032207403459, DIRECT, f08c47fec0942fa0

कलेक्टर ने धनेली के शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक एजेंसी को अनियमितता बरतने पर किया निलंबित



बालोद 17 नवम्बर 2022
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने गुरूर विकासखण्ड के ग्राम धनेली के शासकीय उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने राशन दुकान संचालक से राशन वितरण के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित राशनकार्डधारियों से समय पर राशन मिलने की जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक द्वारा 17 रूपये किलोग्राम शक्कर के लिए 20 रूपये लिया जाता है। उक्त शिकायत पर कलेक्टर श्री शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खाद्य अधिकारी बालोद को निर्देशित किया तत्काल उक्त्त शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच कराई जाए तथा अनियमितता बरतने पर निलंबित किया जाए। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक गुरुर द्वारा जांच किये जाने पर शक्कर 17 रू. प्रतिकिलो के स्थान पर 20 रू.प्रतिकिलो लिये जाने के साथ-साथ विक्रेता के द्वारा राशन कार्ड में शक्कर प्रदाय की मात्रा दर अंकित नहीं किया जाता है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरण में संचालक एजेंसी के द्वारा छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 (3) 14 एवं 15 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण निलंबित की जाकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान भोथली में अस्थाई रूप से संलग्न किया गया है। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में दर सूची, स्टॉक सूची आदि प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की शिकायत या निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *