बालोद, 03 दिसम्बर 2022
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय बालोद के जवाहर पारा, पांडेपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र के पास जांच किया गया, जिसमें जवाहर तालाब के पास मदिरापान करते हुए दो व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36 (च) 1 के तहत प्रकरण कायम किया गया। इसके अतिरिक्त माह में सार्वजनिक स्थानों में मदिरापान करने वालों के विरुध्द आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) 1 के तहत 33 प्रकरण दर्ज की गई, होटल-गुमटी ठेलों में मदिरा पीने-पिलाने के विरुध्द 42 प्रकरण एवं मदिरा के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय के 01 प्रकरण कायम किया गया ।
उन्होंने बताया कि आबकरी विभाग बालोद द्वारा जिले में 01 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 713 जगहों में छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें सार्वजनिक स्थानों में मदिरापान करने वालों के विरुध्द 157 प्रकरण, होटल-गुमटी ठेलों में मदिरा पीने-पिलाने के विरुध्द 206 प्रकरण तथा मदिरा के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय के 70 प्रकरण कुल 433 प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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