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जंगली सूअर के मांस के साथ भगवानों गिरफ्तार

न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

मांस काटने के प्रयुक्त औजार को किया ज़ब्त

सरायपाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत बेहरापाली के ग्राम पोंटापारा में भगवानों पिता मंगलू चौहान जाति गाड़ा 45 निवासी ग्राम पोटापारा सरायपाली के घर में अवैध शिकार कर वन्य प्राणी मांस रखने की सूचना पर ग्रामीणों , पंचगण एवं वन अधिकारी कर्मचारियों के साथ उसके घर के अंदर प्लास्टिक बोरे में रखे वन्य प्राणी जंगली सूअर का मांस 5 किलोग्राम रखा पाया गया। उसके पास मांस काटने के प्रयुक्त दो नग कत्तल (मांस काटने का औजार) एवं 2 नग खून लगा हुआ लकड़ी का कुंदा एवं 3,70 कि, ग्राम जी आई तार ज़ब्त किया गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 50 ,51 एवं 52 के तहत कार्यवाही की जा रही है। उक्त व्यक्ति को दूसरे दिन न्यायालय सरायपाली में पेश किया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जल महासमुंद भेजा गया।
उक्त कारवाही में पंकज राजपूत वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल महासमुंद के निर्देशानुसार एवं यू,आर बसंत उप वन मंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में रामलाल व्यवहार वन क्षेत्रपाल वन परीक्षेत्र अधिकारी द्वारा टीम गठित कर संतोष पैकरा उपवन क्षेत्रपाल अनिल कुमार प्रधान वनपाल आकाश बहेरा वनरक्षक कुलेश्वर डड़सेना वनरक्षक एवं अन्य वन रक्षकों का सराहनीय सहयोग रहा।

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