
बालोद, 01 अगस्त 2025
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले में हेलमेट नही पहनने के कारण निरंतर हो रहे सड़क दुर्घटना में जनहानि को कम किए जाने व जीवन सुरक्षा हेतु जनहित में आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला बालोद अतर्गत आवागमन हेतु निर्धारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग एवं स्थानीय मार्गों में लगातार सड़क दुर्घटना घटित हो रहा है जिसका एक प्रमुख कारण दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जाना है। हेलमेट के उपयोग नहीं करने के कारण जिला में लगातार सड़क दुर्घटना में जनहानि, पशुहानि जैसे गंभीर घटना घटित हो रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट प्रयोग नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप जिला में जगह-जगह पर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है। यदि दोपहिया वाहन चालको द्वारा अनिवार्य तौर पर हेलमेट का प्रयोग किया जाये तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को बचाया जा सकता है।
जिले में दोपहिया वाहन चालको के हेलमेट लगाये जाने एवं सड़क दुर्घटना में जनहानि को कम किये जाने का प्रयास जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय निकायों व गणमान्य लोगों व संस्था के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना में कमी लाये जाने हेतु व दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व इसकी आवश्यकता हेतु जनजागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। यथेष्ट प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटना में जनहानि में कमी नहीं आ रही है। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं जनहानि की रोकथाम हेतु दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल अथवा अन्य उपयोगी ईंधन प्रदाय न किया जाए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिश्रा ने उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये व हेलमेट नहीं पहनने के कारण निरंतर हो रहे सड़क दुर्घटना में जनहानि को कम किये जाने व जीवन सुरक्षा हेतु जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत यह आदेश पारित करती हूँ कि बिना सुरक्षात्मक उपाय के वाहन चलाने जैसे बिना हेलमेट के दोपहियों वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन प्रदान नहीं करेंगें (आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी को छोडकर)। यदि ऐसे करते पाये जाते है तो पेट्रोप पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
क्रमांक/443/ठाकुर
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