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किसानों का अनाज लेकर धोखाधड़ी कर पैसे नही देने वाले 02 आरोपी सूचना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार

  • किसानों का अनाज लेकर धोखाधड़ी कर पैसे नही देने वाले 02 आरोपी सूचना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार
  • ग्राम सोंहपुर व रमतरा के करीब 25 किसानों से करीब 10,00,000 रूपये का अनाज लेकर पैसे ना देकर धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार
  • आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त पिकप वाहन अनुमानित कीमत 5,00,000 रूपये को किया गया जप्त

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विवरण:- संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मिथलेष कुमार साहू निवासी ग्राम सोंहपुर थाना गुरूर ने दिनांक 20.08.2026 को अपने गांव के किसान एवं ग्राम रमतरा के किसानों के साथ सामुहिक रूप से थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह अप्रैल 2026 में हितेश्वर मण्डावी और भानु सिन्हा ग्राम सोंहपुर के लोग हमारे गांव आये थे, और सोंहपुर के इमेन्द्र कुमार ठाकुर के माध्यम से हितेष्वर मण्डावी से अनाज खरीदी बिक्री करने के संबंध में मिलवाया था, और अनाज का मौखिक सौदा होने के बाद 20.91 क्विंटल चना को मार्केट से अधिक मूल्य में करीब 5,200 रूपये प्रति क्विंटल के हिबास से खरीदी करने का लालच देकर प्रार्थी व अन्य किसानों का अनाज को पिकप वाहन में भरकर ले गये थे, और कुछ माह में पूरा पैसा देना बोले थे, जो लगभग 1,08,000 रूपये नही दियें है, इसी प्रकार गांव के अन्य 12 किसानों का चना, अरहर, लाखड़ी एवं बटरी कुल कीमती लगभग 5,74,500 रूपये तथा इन्ही आरोपीगणों द्वारा ग्राम रमतरा के कुल 12 किसानों से चना, अरहर, लाखड़ी एवं बटरी को खरीदी बिक्री कर कुल कीमती लगभग 5,05,000 रूपये का दोनों गांव से अनाज खरीदकर 10,79,500 रूपये नही देकर धोखाधड़ी किया है, की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी भानुप्रताप सिन्हा एवं इमेन्द्र कुमार ठाकुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया गया जिसका विधिवत् धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत मेमोरेण्डम कथन लेकर आरोपी भानुप्रताप सिन्हा का घटना में प्रयुक्त पिकप वाहन क्र. सीजी 24 ई 1300 को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी हितेश्वर मण्डावी फरार है जिसका पता तलाश किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपीगणों द्वारा अपराध घटित करना सबूूत पाये जाने से आज दिनांक 21.08.2026 के 14.00 एवं 14.10 बजे गिरफ्तार कर रिमाण्ड में माननीय सीजेएम न्यायालय बालोद पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल दाखिल किया गया है।
उक्त प्रकरण की जांच व विवेचना कार्यवाही में- निरीक्षक मुकेश सिंह, सहा.उपनिरीक्षक कुलेश्वर यादव, आरक्षक पिताम्बर निषाद, कोमल साहू, पुलेश कटेन्द्र एवं विवेक सिन्हा थाना गुरूर का सराहनीय भूमिका रहा।

गिरफ्तार आरोपी:-

(01) भानुप्रताप सिन्हा पिता चन्द्रहास सिन्हा उम्र 31 साल साकिन बोरतरा थाना गुरूर
(02) इमेन्द्र कुमार ठाकुर पिता स्व.नरेश ठाकुर उम्र 39 साल साकिन ग्राम सोंहपुर थाना गुरूर

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