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गुंडरदेही cg 24 आज तक न्यूज़ रिपोर्टर परस साहू गुंडरदेही थाने का खात्मा प्रतिवेदन बालोद न्यायालय ने अस्वीकार कर केस डायरी वापस गुंडरदेही थाना भेजे गए
क्या है मामला पड़े सिर्फ सीजी 24 आज तक न्यूज़ पर
न्यायालय ने गुंडरदेही थाने का खात्मा प्रतिवेदन को अस्वीकार कर केस डायरी को वापस गुंडरदेही थाने भेज दिए हैं वहीं कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष ठाकुर के आदेश पर की गई है।
गुंडरदेही निवासी सनत गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारीकर जानकारी दिया है की शांति बाई गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मधुलिका झा द्वारा पैरवी की गई है ।जिसमें खसरा नंबर 908 ,02 ,907 02 व 932 रकबा क्रमांक 0 ,08 ,0 ,01, 0, 28 हेक्टेयर भूमि के संबंध में फर्जी रूप से कूट रचना कर उसके नाम से विलोपन कर दिए जाने के संबंध में शिकायत आवेदन पुलिस अधीक्षक वालोंद को प्रेषित किया गया था।
इस पूरे मामले पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत प्रति के जांच के उपरांत भारतीय दंड संहिता धारा 420 447 468 471 34 के तहत अपराध पाए जाने पर और आरोपित ओम प्रकाश अंजू गुप्ता ज्योति जैन संगीता जैन निवासी गुंडरदेही एवं धर्मचंद जैन निवासी मोखा गुंडरदेही के विरुद्ध अपराधिक धाराओं के अंतर्गत अपराध क्रमांक 244 , 2015 अपराध पंजीबद्ध गुंडरदेही थाना में मामला दर्ज है।
पूरा मामला 2015 का है थाना गुंडरदेही के विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपित को बिना गिरफ्तार किए न्यायालय में खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय ने खात्मा प्रतिवेदन पर आ वेदिका शांति गुप्ता द्वारा आपत्ति की गई जिस पर न्यायालय ने खात्मा प्रतिवेदन पर कई टूटी पाई न्यायालय द्वारा विधि एवं अतिरिक्त विवेचना किए जाने का आदेश देते हुए गुंडरदेही थाने को आदेश वापस भेजी गई। इस मामले में एक सवाल उठता है कि आरोपियों के विरुद्ध भी इतनी गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने के बाद जांच के सभी बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए बिना गिरफ्तारी आखिर क्यों पुलिस ने न्यायालय में खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
इस संबंध में थाना प्रभारी रोहित कुमार मालेकर ने कहा कि मामला 2017 का है वापस जांच के लिए न्यायालय से प्राप्त हुआ है दोबारा जांच किया जाएगा।
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