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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालय के आदेश दिनांक 08 अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कंडिकाएॅ अंतःस्थापित की गई है:-
विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या दस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या दस निर्धारित की गई है। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा
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