बालोद आजतक न्यूज
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि 08 अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपीडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06ः00 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के शासकीय/अर्द्धशासकीय निर्माण कार्य एवं शासकीय कार्य संबंधित अन्य प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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