बालोद आजतक न्यूज
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि 08 अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपीडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कंडिका अंतः स्थापित की गई हैः- मेडिकल, मेडिकल दवाई, मेडिकल उपकरण आदि संबंधी सुविधाओं के लिए परिवहन एवं वाहनों हेतु पेट्रोल, डीजल प्रदाय करने की अनुमति होगी। कोविड वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग हेतु किसी भी प्रकार के परिवहन एवं वाहनों हेतु पेट्रोल, डीजल प्रदाय किए जाने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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