इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2499 दिनांक 17.04.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। !
उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कण्डिका 5 के पूर्व में दर्शित शब्दों एवं वाक्यांशों के स्थान पर निम्नानुसार नवीन कण्डिका 5 अंतः स्थापित की जाती है :
5… सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक, फुटकर ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु प्रात: 06:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक फल, सब्जी, अण्डा एवं किराना सामग्री, ग्रासरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स,/ ठेले वालों/ पिक-अप /मिनी ट्रक/ अन्य छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहनों पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आमजनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्रों में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।
उपरोकतानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में,“ होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान /अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर,” किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर / पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।
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