इस मामले की जानकारी cg24 आजतक ने जब जिला cmho जे पी मेश्राम को दी तो उन्होंने कहा कि सेंटरों को शासन के निर्देश के पालन हेतु पत्र भी जारी किया गया था बावजूद ऐसा हुआ है। तो कार्यवाही होगी
दल्ली राजहरा :- दल्ली राजहरा पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवि जायसवाल ने बालोद शहर में संचालित ओम डायगोनोस्ट्रिक सेंटर पर सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। व इस सम्बंध में पीड़ित द्वारा सेंटर को ऑनलाइन भुगतान करने की जानकारी भी मीडिया को भेजी गई है। व कार्यवाही करने की मांग रखी है।रवि जायसवाल ने कहा कि आज पूरे देश मे कोविड 19 महामारी फेली हुई है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के साथ साथ बालोद जिले में भी लॉक डाउन 2.0 की शुरुवात हुई यह लॉक डाउन 26 अप्रैल तक लागू है इस गंभीर महामारी में जो पाजेटिव मरीजो के lungs (फेफड़ो की) जांच हेतु डॉक्टर की सलाह पर मरीज सी.टी स्कैन कराते है ताकि यह पता चल सके कि उनके lungs को यह वायरस कितना प्रभावित कर चुका है परंतु लेब/अस्पताल में जांच हेतु मरीजो से मनमाने पैसे वसूलने की शिकायत हुई तो संचनालय स्वस्थ्य सेवाएं विभाग छतीसगढ़ शासन,परिवार एवं कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 16/04/2021 को जारी आदेश में HR-CT जांच की दर
1) CT- CHEST (HR-CT)-WITHOUT CONTRAST(for lungs) – 1870रु
2) CT- CHEST (HR-CT)-WITH CONTRAST(for lungs) – 2354रु
निर्धारित कर दी गई और उक्त आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 छ.ग.पब्लिक एक्ट 1949 तथा छ.ग.एपिडेमिक डिसीज कोविड19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा
परंतु इसके बाद भी बालोद जिले में भी लैब में मरीजो से CT स्केंन कराने पर शासन द्वारा निर्धारित राशि से अतिरिक्त वसूली की जा रही है जो कि निंदनीय है इस प्रकार के लोग ही आपदा को भी अवसर समझ कर आम जनता को लूटने वाले लोग मानवता को शर्मसार करते है ।अतः.मुख्यमंत्री जी आप से विनम्र निवेदन है कि छतीसगढ़ शासन,परिवार एवं कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 16/04/2021 को जारी आदेश की अवेहलना करते हुए तय शुल्क से अधिक शुल्क वसलने पर “एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 छ.ग.पब्लिक एक्ट 1949 तथा छ.ग.एपिडेमिक डिसीज कोविड19 रेगुलेशन एक्ट 2020” के नियमो के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए


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