Cg24 aajtak :-रायपुर 26 सितंबर 2020
कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। शासन द्वारा जारी निर्देशो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है ।
इसी तारतम्य में आज जोन-03 के इंसिडेंट कमांडर गीता दीवान ने आनंद नगर मौलीपारा निवासी रंजीत ठाकरे के विरुद्ध एपेडेमीक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की है।शासन द्वारा उनके निवास पर होम आईसोलेशन का स्टीकर तथा रिबन भी लगाया गया था। कोरोना संकमित व्यक्ति को निर्देश दिये जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग ना कर संक्रमण फैलाने का कार्य किया गया पाया गया ।इसके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संकामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 270.. आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज किया गया है । होम आयसलेशन की सुविधा मरीज़ों को उनके बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया है । इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी
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